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कुछ अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

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मऊ। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उच्च न्यायालय ने अधिनस्थ न्यायालयों में न्यायिक कार्यों के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। इसके अनुसार न्यायिक कार्य मूल और विशेष क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालयों की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये किया जाएगा ।
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जिन न्यायालयों में सुनवाई होनी है, उनमें सत्र न्यायालय, सभी विशेष क्षेत्राधिकार से संबंधित न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिविजन सदर और सिविल जज जूनियर डिविजन मुहम्मदाबाद, सिविल जज जूनियर डिविजन/ एफटीसी महिलाओं के विरुद्ध अपराध के पीठासीन अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि इन न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी जिन मामलों की सुनवाई करेंगे उसमें लंबित और नये जमानत प्रार्थना पत्र, लंबित और नए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, शीघ्र प्रकृति के प्रकीर्ण फौजदारी प्रार्थना पत्र, शीघ्र प्रकृति के दीवानी प्रार्थना पत्र, अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र, विचाराधीन बंदीगण केे बाबत न्यायिक कार्य, रिमांड कार्य शामिल है। इसके अलावा जनपद न्यायाधीश जिन मामलों को सुनवाई के लिए उचित समझें सुनवाई हो सकेगी।
जिला जज न्यायालय की ओर से ई-मेल dcmau12@gmail.com जारी किया गया है। जिस पर अधिवक्ता अपना जमानत, अंतरिम जमानत एवं अन्य आवश्यक प्रकृृति के प्रार्थना पत्र ईमेल के जरिए दाखिल करेंगे। दाखिला के बाद कंप्यूटर सहायक उसको प्रिंट करके सूची के साथ संबंधित अधिकारी को प्रेषित करेंगे। ई-मेल के जरिए दाखिल होने वाले प्रार्थना पत्र के साथ अधिवक्ता, वादी अपना मोबाइल नंबर ई-मेल लिखना होगा। केेंद्रीय पंजीकरण केंद्र का उपयोग नए मामले, प्रार्थना पत्र सीआईएस पर पंजीकृत होंगे। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो अधिवक्ताओं को सूचित किया जाएगा ।
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हेल्पलाइन नंबर जारी
जनपद न्यायालय के कंप्यूटर विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर 9450752409 जारी किया गया है। इस नंबर पर अधिवक्ता सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ई कोर्ट एप डाउनलोड करके इसके माध्यम से भी अपने केस की जानकारी कर सकते हैं। सभी सूचनाएं जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। जहां तक संभव हो अदालत की कार्यवाही Jitsi सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, अभियोजन पक्ष अदालती कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। न्यायिक कार्य, रिमांड रिहाई कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा सत्र न्यायालय से संबंधित कार्य अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो आसिफ इकबाल रिजवी करेंगे।
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