मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को 15 लाख रुपये तक ऋण दिया जाएगा। इसकी जानकारी जारी प्रेस विज्ञप्ति में उपायुक्त उद्योग राजेश रोमन ने दी।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। आवेदन के लिए आवश्यक योग्यता कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण होना और उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है।
उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक ऋण देने का प्रावधान है। सभी वर्गों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में प्रदान किया जाएगा। प्रोजेक्ट में स्वयं का अंशदान सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए योजना लागत का 10 प्रतिशत और अन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए 5 प्रतिशत रहेगा।
आवेदन पत्र केवल वेबसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन की हार्ड कॉपी आवश्यक अभिलेखों के साथ कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में जमा कराई जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।