मऊ। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने युवक की हत्या और लूट के मामले में एक किशोर सहित नामजद तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वहीं किशोर सहित दो को चोरी का समान बरामदगी और आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाया।
मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार जमीन शहरूल्लाह निवासी अबरार खान पुत्र सफी खान की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। जिसका कहना था कि उसके चचेरे भाई अतहर खान के लड़के अरमान खान का घर में घुसकर आरोपियों ने गला काटकर हत्या कर दिया और जेवरात आदि लूट ले गए।
पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोतवाली घोसी क्षेत्र के खानपुर गांव निवासी सद्दाम पुत्र असलम, शायमा पत्नी स्व. अरमान खान व एक किशोर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सद्दाम पुत्र असलम, शायमा और एक किशोर को हत्या व लूट के मामले में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वहीं सद्दाम और किशोर को चोरी का सामान बरामदगी और आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा का निर्णय सुनाया।