मऊ। दोहरीघाट क्षेत्र के गोठा निवासी एक व्यक्ति की नवंबर 2018 को चाकू मारकर हुई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो आसिफ इकबाल रिजवी ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 22-22 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार गोठा गांव निवासी सुभाष यादव की तहरीर पर पुलिस ने 30 नवंबर 2018 को थाने में मुकदमा दर्ज किया। तहरीर में सुभाष ने कहा था कि उसका छोटा भाई विजय यादव 30 नवंबर 2018 को मोटरसाइकिल से बाजार जा रहा था। उसी समय गांव निवासी अमन यादव पुत्र बेचन यादव और राजेश पासवान पुत्र चुलबुल पासवान ने रास्ते में रोककर विजय यादव के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। उपचार के दौरान विजय यादव की मौत हो गई। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। एडीजीसी फौजदारी अनिल कुमार पांडेय ने कुल 14 गवाहों को पेश किया। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अमन यादव और राजेश पासवान को हत्या और गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाया। साथ ही दोनों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा के साथ ही दो -दो हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं अमन यादव को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 2 वर्ष की सजा के साथ ही दो हजार रुपये निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।