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जालसाजी और दुराचार मे दो की जमानत खारिज

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मऊ । जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने जालसाजी और दुराचार के अलग-अलग मामलों में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा तहसील मुहम्मदाबाद मे राजस्व निरीक्षक पद पर तैनात विजय कुमार सिह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोप है कि आरोपी ने तथ्यों को छुपाकर जाति प्रमाण पत्र बनवाया है। मामले में आरोपी रानीपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर ब्राह्मणपुरा निवासिनी रीना गोड पत्नी शत्रुघन गोड़ की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा की पत्नी के साथ आरोपी ने बीते 26 सितंबर को दुराचार का प्रयास किया। मामलें में आरोपी जयसिहपुर गांव निवासी वीर बहादुर सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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