फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mau News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
मऊ। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की से छेड़खानी मामले में दोषी पाया। दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास होगा। वहीं अर्थदंड जमा हो जाने पर 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की 10 सितंबर 2017 की रात में घर के बाहर सो रही थी। उसी दौरान गांव में रिश्तेदारी में आया आरोपी उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस वादी की तहरीर के आधार ने सदरे आलम के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सदरे आलम को दोषी पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें