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जालसाजी कर रुपये हड़पने में आरोपी की जमानत खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने जालसाजी कर रुपए हड़पने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार कोपागंज थाना क्षेत्र निवासी हृदय नारायण राय की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपी ने 82 आवासीय प्लॉट बुक कराया। जब रजिस्ट्री के लिए कहा गया तो आनाकानी करने लगा। आरोप है कि आरोपीगण ने जालसाजी कर आवासीय प्लाट के लिए पैसा लिए न तो प्लाट का रजिस्ट्री किए न ही पैसा वापस किया। मामले में आरोपी लखनऊ के सरस्वतीपुरम निवासी विक्रांत त्रिपाठी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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