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डाक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट करने के मामले में छह की जमानत खारिज

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मऊ। जिला अस्पताल में डाक्टर के साथ बदसलूकी और स्वास्थ्यकर्मी से मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट शहिब जेहरा की अदालत ने छह आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार जिला अस्पताल में तैनात डॉ. अनिल कुमार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। तहरीर में कहा गया है कि 23 मार्च की रात में जिला अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सा कक्ष में डॉ. अनिल कुमार तैनात थे। उसी दौरान साढे़ दस बजे आरोपी एक घायल मरीज को लेकर वहां पहुंचे। आरोप है कि आरोपियों ने डॉक्टर अनिल कुमार के प्रति जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और स्वास्थ्यकर्मी से मारपीट किया। हत्या का प्रयास किया। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के सहादतपुरा मुहल्ला निवासी हेमंत सिंह, सरायलखंसी थाना क्षेत्र के चांदमारी इमिलिया मुहल्ला निवासी डिंपू सिंह, मोनू यादव और सोनू यादव पुत्रगण सुरेश यादव, सत्यम खरवार पुत्र राजू खरवार तथा अमित सिंह पुत्र चंद्रबली सिंह की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अदालत ने बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुनने के बाद सभी छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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