मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने पैसे के लेनदेन के विवाद को लेकर भुट्टा भूजने वाले शिकंजे से आंख फोड़ने के मामले में दोषी जितेंद्र उर्फ मिथुन को 5 वर्ष और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा गुड़िया देवी के पति रामविलास के साथ 10 अगस्त 2019 की शाम 4 बजे आरोपी ने पैसे के लेनदेन के विवाद को लेकर मारपीट की। इस दौरान आरोपी ने भुट्टा भूजने वाले शिकंजे से रामविलास की आंख में चोट पहुंचाया जिससे उसकी आंख फूट गई।
तहरीर पर पुलिस ने कोपागंज थाना क्षेत्र के दोस्तपूरा मोहल्ला निवासी जितेंद्र उर्फ मिथुन पुत्र जगदीश के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
सीजेएम ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी जितेंद्र उर्फ मिथुन को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी पाते हुए 5 वर्ष की सजा के साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया।