मऊ। तहसील सदर बार एसोसिएशन की बैठक सोमवार को संघ के पुस्तकालय भवन में हुई। इसमें जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी द्वारा नगर क्षेत्र में 15 दिन के लॉकडाउन डाउन की घोषणा संबंध में चर्चा हुई । अधिवक्ताओं ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद कचहरी परिसर में अधिवक्ता व बादकारियों की उपस्थिति कम हो गई है, जिसके कारण न्यायिक कार्य किया जाना संभव नहीं है ।
उपजिलाधिकारी सदर द्वारा पत्रावली में दिए गए निर्णय के विरुद्ध ऊपरी अदालत में अपील अथवा रिवीजन दाखिल करने के उपरांत कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में न्यायिक कार्य 15 दिन के लिए बंद किया जाना वादकारियों के हित मे न्याय संगत है । अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 19 जुलाई तक अधिवक्ता हाल संपूर्ण रूप से बंद रहेगा ।कोई अधिवक्ता अदालत में कार्य नहीं करेगा ।प्रस्ताव के विरुद्ध अगर न्यायालय द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी न्यायालय की होगी ।अध्यक्षता बार के अध्यक्ष बद्रीनाथ सिंह तथा संचालन मंत्री धनंजय कुमार पांडेय ने किया।