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मऊ: मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे को एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग

Thu, 20 May 2021 03:29 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, मऊ

सार

इस मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अगली सुनवाई 25 मई को करेंगे। विशेष लोक अभियोजक ने विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने इसकी मांग की है। जिस पर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता से अपना पक्ष रखने के लिए प्रार्थना पत्र की कॉपी उपलब्ध कराने को कहा है।
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विधायक मुख्तार अंसारी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मऊ जिले की सदर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ दक्षिणटोला थाने में गैंग्स्टर गैंगस्टर में दर्ज मुकदमे को एमपी-एमएलए कोर्ट प्रयागराज में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। इसके लिए विशेष लोक अभियोजक ने विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट मे प्रार्थना पत्र दिया है। जिस पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राम अवतार प्रसाद ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने के लिए प्रार्थना पत्र की कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दिया। साथ ही मामले मे सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि नियत की है। 

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अभियोजन के अनुसार, दक्षिण टोला थाने मे मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। जिसमें गत दिनों वीडिओ कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर  कोर्ट मे पेशी भी हुई। विशेष न्यायाधीश गैंग्स्टर एक्ट राम अवतार प्रसाद ने विवेचक की ओर से पेश की गई न्यायिक अभिरक्षा की अर्जी को स्वीकार कर गैंग्स्टर एक्ट के मामले मे मुख्तार अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया।

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट मे प्रार्थना पत्र दिया कि मुख्तार अंसारी मऊ जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। सरकार ने ऐसे लोगों के मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट स्थापित किया है। वर्तमान में मामले की विवेचना चल रही है। ऐसे मे मुख्तार अंसारी के मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट मे स्थानांतरित कर दिया जाए।

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प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने मुख्तार अंसारी का पक्ष रखने के लिए उनके अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र की कॉपी देने का आदेश दिया। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि नियत की। उधर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने भी जेल मे मुख्तार अंसारी को तख्त सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जेल अधीक्षक बांदा को आदेश दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। जिस पर सुनवाई के लिए 24 मई की तिथि नियत की गई है।
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