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Mau News: विधायक अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में एसआई की जिरह जारी

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मऊ। बीते विधानसभा के आम चुनाव के दौरान हेट स्पीच, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की पेशी बुधवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। वहीं आरोपी उमर अंसारी की ओर से गैरहाजिरी माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। मामले में गवाह एसआई गंगाराम बिंद उपस्थित हुए, उनके बयान के बाद जिरह हुई। जिरह पूरी न हो सकी, सीजेएम एमपी/ एमएलए श्वेता चौधरी ने 18 अप्रैल की तिथि नियत किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
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मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि तीन मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी कथित तौर पर दी गई थी। पुलिस ने विवेचना मामले में धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि में सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। मामले में उमर अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हुए, उनकी ओर से गैरहाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। वहीं अब्बास अंसारी की जरिए वीसी से पेशी हुई। मामला साक्ष्य में चल रहा है। साक्षी एसआई गंगाराम बिंद कोर्ट में उपस्थित हुआ, उनकी जिरह हुई लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी। सीजेएम ने मामले में साक्ष्य के लिए 18 अप्रैल की तिथि नियत की।
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