गाजीपुर में 50 हजार रुपये का अर्थदंड
गाजीपुर के विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय अजय श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार, मुहम्मदाबाद थाना के गौसपुर गांव के पलेन धोबी ने एक छह वर्षीय पीड़िता को 13 मार्च 2017 को शाम छह बजे बहला-फुसला कर हवाई पट्टी के बगल में अरहर के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के रोने की आवाज सुनकर उसके चाचा मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल पहुंचाया।
इस दौरान रास्ते में मिले आरोपी को अन्य लोगों के सहयोग से पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां उसे जेल भेजा गया।
विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध नयायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। दौरान विचारण सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने आठ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई।