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आरटीई : पहले चरण में 746 बच्चों को निजी स्कूलों में मिलेगा दाखिला

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शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के पहले चरण में 746 बच्चों को निजी स्कूलों में सीटों का आवंटन किया गया। आवेदन करने वाले 2065 बच्चों में से जांच में विभिन्न कारणों से 1028 बच्चे अपात्र मिले।
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बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से नियमानुसार लॉटरी का चयन किया गया। आरटीई के तहत जिले के निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इस बार लगभग 770 निजी स्कूलों में 7070 सीटों पर दाखिला होना है।
दो फरवरी से 16 फरवरी तक आवेदन प्रक्रिया चली। इसमें बच्चों के दाखिले के लिए 2065 आवेदन आए। दस्तावेज सही नहीं मिलने पर 1028 छात्रों के फॉर्म निरस्त कर दिए गए। जांच के बाद केवल 1037 बच्चों के ही आवेदन सही मिले। 18 फरवरी को लाटरी निकाली गई।
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746 बच्चों को लॉटरी सिस्टम के जरिए सीटें आवंटित की गई हैं। 20 फरवरी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में नामांकन कराने का आदेश जारी किया। आरटीई के तहत दूसरे चरण के लिए 21 फरवरी से सात मार्च तक आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया चलेगी।
नौ मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता आलोक कुमार सिंह का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और शासनादेश के अनुरूप ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई गई है। अगले चरण के लिए 21 फरवरी से 7 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
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