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आरटीई : 416 बच्चों को निजी स्कूलों में मिलेगा दाखिला

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शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के दूसरे चरण में जरुरतमंद बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिलेगा। दूसरे चरण में कुल 1087 आवेदन पोर्टल पर प्राप्त हुए। इसमें से 621 आवेदन ठीक पाए गए। लॉटरी के माध्यम से 416 बच्चों का चयन किया गया।
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आरटीई के तहत जिले के निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इस बार लगभग 770 निजी स्कूलों में 7070 सीटों पर दाखिला होना है।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के दूसरे चरण में 21 फरवरी से सात मार्च तक आवेदन प्रक्रिया चली। कुल 1087 आवेदन पोर्टल पर आए। सत्यापन प्रक्रिया के बाद 621 आवेदन ठीक पाए गए। विभाग की तरफ से गत नौ मार्च को लाॅटरी निकाली गई।
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416 बच्चों को लॉटरी सिस्टम के जरिए सीटें आवंटित की गई हैं। 11 मार्च को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में नामांकन कराने का आदेश जारी किया। अंतिम चरण के लिए 12 मार्च से 25 मार्च तक आवेदन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चलेगी।
27 मार्च को लॉटरी निकली जाएगी। 29 मार्च तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में नामांकन कराने का आदेश जारी करेंगेे। जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता आलोक कुमार सिंह ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से संपन्न कराई गई है। अंतिम चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च तक लिए जाएंगे।
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