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गलत तथा भ्रामक सूचना उपलब्ध करने के मामले में आरआरके कलेक्ट्रेट निलंबित

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मऊ। परदहां ब्लाक क्षेत्र के रणवीरपुर गांव में सरकारी संपत्ति के हेरफेर के मामले में गलत तथा भ्रामक सूचना उपलब्ध करने के मामले में आरआरके कलेक्ट्रेट (राजस्व रिकार्ड कीपर कलेक्ट्रेट) श्याम कुमार को जिलाधिकारी अरुण कुुमार ने निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट, से सम्बद्ध कर दिया है। नगर मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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परदहां ब्लाक क्षेत्र के रणवीरपुर निवासी सुनील कुमार सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया कि राणवीरपुर ग्राम सभा की सरकारी संपत्ति में हेरा-फेरी कर सरकार तथा ग्रामसभा को भारी क्षति पहुंचाई गई हैै। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले में आरआरके कलेक्ट्रेट (राजस्व रिकार्ड कीपर कलेक्ट्रेट) श्याम कुमार द्वारा कार्य में लापरवाही, ससमय आवेदक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया।
भ्रामक आख्या प्रस्तुत करने, गलत सूचना प्रस्तुत करने तथा विलंब से उच्च न्यायालय के प्रकरण को प्रस्तुत करने के आरोप में जिलाधिकारी द्वारा श्याम कुमारआरआरके कलेक्टे्रेट को निलंबित कर दिया। साथ ही श्याम कुमार आरआरके कलेक्ट्रेट को निलंबन अवधि में संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट, से सम्बद्ध कर दिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही में नगर मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही आरोप-पत्र तैयार कर आवश्यक कार्यवाही करने का फरमान जारी किया है।
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