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एमपीएमएलए कोर्ट में पुलिस से नहीं मिली आख्या, अब 29 जून को होगी सुनवाई

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मुख्तार अंसारी के खिलाफ दक्षिण टोला थाने में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के मामले को एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में स्थानांतरित करने के लिए विशेष लोक अभियोजक की ओर से दी गई अर्जी पर थाने से आख्या नहीं आई। ऐसे में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट राम अवतार प्रसाद ने मामले में थाना से आख्या तलब करते हुए सुनवाई के लिए 29 जून की तिथि नियत की।
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अभियोजन के अनुसार दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें गत दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी की गैंगेस्टर कोर्ट में पेशी हुई थी। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट ने विवेचक की ओर से पेश की गई न्यायिक अभिरक्षा की अर्जी को स्वीकार कर गैंगेस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है कि मुख्तार अंसारी मऊ के सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। सरकार ने ऐसे लोगों के मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए एमपी एमएलए कोर्ट स्थापित की है। वर्तमान में मामले की विवेचना चल रही है। ऐसे मे मुख्तार अंसारी के मामले को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाय। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह से अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर अपनी आपत्ति दाखिल करने के साथ ही मामले में थाने से आख्या तलब की थी।
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