मऊ। इस बार बिना अनुमति लिए नव वर्ष उत्सव मनाना घातक हो सकता है, शासन से जारी गाइड लाइन के अनुसार पहले कार्यक्रम की अनुमति लेना आवश्यक है। इसके बाद कोविड गाइड लाइन का अनुपालन करते हुए कार्यक्रम करना होगा। ऐसा न करने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर अर्थ दंड लगाने से लेकर अन्य तरह की कार्रवाई करेंगी।
सिटी मजिस्ट्रेट जेेएन सचान ने बताया कि शासन से जारी आदेश पर जश्न मनाने वालों को पहले अनुमति लेनी होगी, इसके लिए बकायदे पुलिस स्टेशन के साथ उनके कार्यालय को भी सूचित करना होगा। साथ ही अनुमति लेने के बाद कोविड गाइड लाइन के तहत कार्यक्रम स्थल के आधे व्यक्तियों को एकत्र करना होगा। यदि बड़ा स्थल है तो भी एक साथ सौ से अधिक लोगों को एकत्र नहीं होना है। बोले पुलिस की 112 वाहन के साथ संबंधित थाने की पुलिस क्षेत्र में चक्रमण करेंगी। जांच के दौरान जिसके पास नहीं होगी अनुमति उसके विरुद्घ कार्रवाई करेंगी। बोले कार्यक्रम स्थल पर मास्क और हैंड सेनिटाइजर के साथ साथ थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी आवश्यक है। बिना अनुमति के कार्यक्रम करते मिलने वालों के विरुद्घ पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी, या फिर अर्थ दंड भी लगाया जा सकता है। बोले 31 दिसंबर की रात पुलिस सक्रिय रहेगी। ऐसे में सभी को सार्वजनिक तौर से कार्यक्रम आयोति करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।