गैगेस्टर एक्ट में वहाब के ई रिक्शा को जब्त करती दक्षिणटोला पुलिस ।
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मऊ। सीएए की हिंसा में शामिल अपराधियों पर नकेल कसने और हिंसा के दौरान नुकसान हुई संपत्ति की भरपाई करने में पुलिस प्रशासन जुटा है। इसी क्रम में पुलिस ने सीएए हिंसा में शामिल और गैंगस्टर में निरुद्घ अपराधी का वाहन जब्त किया। जब्त किए गए ई रिक्शा की कीमत एक लाख 35 हजार रुपया आंकी गई।
शासन के आदेश पर अपराधियों के विरुद्घ चलाए जा रहे अभियान के दौरान गैंगस्टर में नामजद अपराधियों के विरुद्घ कार्रवाई कर उनकी संपत्ति सीज और जब्त करने की कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहा है। बृहस्पतिवार को पुलिस ने सीएए हिंसा में शामिल और गैंगस्टर में नामजद वहाव पुत्र अब्दुल गनी का ई-रिक्शा जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि वहाव ने अपराध के जरिए कमाई गई संपत्ति से ई-रिक्शे को खरीदा है। अपर पुलिस अधीक्षक टीएन त्रिपाठी ने बताया कि वाहव का वाहन गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त किया गया। बोले बीते तीन सितंबर 2020 को वहाव का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा में चालान किया गया।
पिछले साल 16 दिसंबर को हुई थी हिंसा
बताते चले बीते 16 दिसंबर 2019 को दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के मिर्जाहादीपुरा तिराहे पर भीड़ ने हिंसा की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान मनबढ़ों ने तोड़फोड़ कर आगजनी किया था। इस संबंध में अज्ञात के विरुद्घ दक्षिणटोला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विवेचना के दौरान चिन्ह्ति किए गए अपराधियों के विरुद्घ पुलिस ने कार्रवाई की। इसमें अन्य के साथ वहाव भी शामिल था। बाद में पुलिस ने वहाव का चालान गैंगस्टर में किया।