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Mau: पुलिस का कुर्की अभियान, दो अलग अलग जगह कार्रवाई से अपराध तंत्र में खाकी का खौफ

Mon, 28 Oct 2024 06:21 PM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, मऊ

सार

मऊ पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में कुर्की की कार्रवाई कर संदेश देने का प्रयास किया कि अपराध और अपराधी की अब खैर नहीं है। काका गिरोह के सक्रिय सदस्य भैरव सिंह की  दो करोड़ 27 लाख 72 हजार 800 रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया इसके साथ ही मुख्तार गिरोह के सदस्य अफजाल के करीबियों की करीब 39 लाख 20 हजार रूपये कीमत के मकान को भी कुर्क किया गया। कुर्की की इस कार्रवाई से अपराधियों में पुलिस की हनक बढ़ती हुई दिखाई दी।
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कुर्की की कार्रवाई करती पुलिस - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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डीएम के आदेश और एसपी के निर्देश पर सोमवार को जनपद की दो थानों की पुलिस की मौजूदगी में सीओ सीटी अंजनी कुमार पांडेय और सदर तहसीलदार उमेश सिंह ने हलधरपुर थाना के पहसा बाजार में बड़ी कार्रवाई किया। पुलिस ने रमेश सिंह काका गिरोह आईआर 212 के सक्रिय सदस्य भैरव सिंह की  दो करोड़ 27 लाख 72 हजार 800 रुपये की संपति को कुर्क किया। पुलिस के मुताबिक भैरव सिंह ने अवैध तरीके से अर्जित धन से मकान का निर्माण अपने माता- पिता के नाम से कराया था।

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सरायलखंसी थाना के कैथवली गांव निवासी माफिया रमेश सिंह काका अपने अवैध काम के लिए आईआर 212 गैंग का संचालन करता है। उसी गैंग का सक्रिय सदस्य हलधरपुर थाना के राजनपुर पहसा निवासी भैरव सिंह है। उसने अपराध जगत से अर्जित धन से वर्ष 2024 में मौजा मोहिउद्दीनपुर परगना भदांव तहसील सदर में स्थित गाटा संख्या 574 कुल रकबा 60.76 वर्गमीटर पर निर्मित दो मंजिला मकान अपनी माता अधरेषा सिंह व अपने पिता दिनेश सिंह के नाम क्रय किया था।
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करीब दो करोड़ 27 लाख 72 हजार 800 रूपये की लागत से दो मंजिला मकान बनाया था। पुलिस की जांच में भैरव सिंह के पास आमदनी का कोई ऐसा जरिया नहीं पाया गया जिससे वह करोड़ों की संपति की खरीदारी या ऐसे भवन का निर्माण कर सके। इस अवसर पर पूरा पहसा बाजार पुलिस छावनी में तब्दील रहा। कार्रवाई के दौरान सदर तहसीलदार उमेश सिंह के साथ हलधरपुर थाना प्रभारी जगदीश विश्वकर्मा, सरायलखंसी थाना प्रभारी राजकुमार सिंह के साथ अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल थे।
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इसके साथ ही बीते 23 अक्तूबर को माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के गैंग लीडर जिले के टाप टेन अपराधी अफजाल द्वारा अपने करीबियों के नाम से खरदी गई दो संपति जिसकी कीमत करीब एक करोड़, 36 लाख 08 हजार रूपये थी। उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 अक्तूबर को कुर्क किया था। दो दिन बाद ही बीते 25 अक्तूबर को एनडीपीसी एक्ट से संबंधित टाप टेन हिस्ट्रीशीटर कलीम उर्फ हीरा निवासी अलाउद्दीनपुर थाना शहर कोतवाली ने अवैध तरीके से अर्जित धन से अपनी भतीजी के नाम से करीब 39 लाख 20 हजार रूपये का मकान लिया था। जिसे पुलिस ने कुर्क कर दिया।

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