मऊ। कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेताओं पर सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मऊ कोतवाली पुलिस ने बुधवार को उज्जवल मिश्र को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया, सुनवाई के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
भाजपा कार्यकर्ताओं की तहरीर पर पुलिस ने 10 जनवरी को आईटी एक्ट, भड़काऊ बयानबाजी के सहित चार धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष नुपूर अग्रवाल, गनेश सिंह, शिवप्रताप चौरसिया, मोनू पांडेय, सूरज राय, राकेश सिंह, धनंजय सिंह झब्बू, सुधाकर, पुनीत सिंह, हरिकेश सिंह ने आरोप लगाया था कि लगातार उज्जवल मिश्र की फेसबुक आईडी, मऊ की लोक आवाज, मऊ की खुरपेच से भाजपा नेताओं और कैबिनेट मंत्री एके शर्मा पर टिप्पणी की जा रही है। ग्राफिक्स बनाकर छवि धूमिल की जा रही है।
गिरफ्तारी के बाद उज्जवल मिश्र ने कहा कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर केवल सवाल पूछा था, किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की गई थी। मऊ की खुरपेच और मऊ की लोक आवाज आईडी उनकी नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए, तभी खुलासा हो पाएगा। मऊ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनील सिंह ने बताया कि आईटी एक्ट मामले में जांच के बाद उज्जवल मिश्र को गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है।