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Mau News: डी-फार्मा की फर्जी डिग्री देने वाले इनामी को जमानत नहीं

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मऊ। जिला एवं सत्र जज सुनील कुमार ने डी-फार्मा की फर्जी डिग्री देकर लाखों रुपये हड़पने वाले अवनीश पांडेय की बुधवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
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घोसी कोतवाली के भेलउर चगेंरी गांव निवासी प्रदीप चौहान की तहरीर पर 18 दिसंबर 2022 को सिविल लाइन ऑफिसर्स कॉलोनी निवासी अवनीश पांडेय सहित तीन के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया था।
काफी समय बीतने के बाद पुलिस ने अवनीश को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दो अन्य आरोपियों के हाजिर नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक ने इनके खिलाफ 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने डिप्लोमा फार्मेसी के लिए सूर्या स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज सिविल लाइन भुजौटी के निदेशक डाॅ. अवनीश पांडेय से संपर्क किया था।
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2.95 लाख रुपये देकर डी-फार्मा डिग्री के लिए एडमिशन कराया। इसने फर्जी जालसाजी एवं कूटरचित अंक पत्र देकर पैसा हड़प लिया। जब सर्टिफिकेट के आधार पर पंजीयन कराने के लिए पहुंचा तो जानकारी हुई कि कॉलेज का पंजीकरण नहीं है। संवाद
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