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कोटे की नौ दूकानें निरस्त

Mon, 02 May 2016 11:45 PM IST
BEARU, AMAR UJALA, MAU
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कोटे की नौ दूकानें निरस्त
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कोपागंज, और परदहा ब्लाक तथा कोपागंज नगर पंचायत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के  दिशा निर्देशों की अनदेखी करने के आरोप में  सस्ते गल्ले की नौ दूकानों को निलंबित कर दिया गया है।  जिला पूर्ति अधिकारी वीके सिंह ने बताया कि जनपद में माह मार्च 2016  से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है।
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 चयनित पात्र  परिवारों एंव अन्त्योदय कार्डों पर आवश्यक वस्तुओं का आंवटन करते हुए उठान  एंव वितरण कराया जा रहा है। कई कोटेदारों द्वारा पात्र परिवारों को आवश्यक  वस्तुयें प्राप्त न होने की शिकायतें मिलने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने उचित दर विक्रेताओं के  वितरण की जांच कराई।

विकास खंड कोपागंज के  ग्रामपंचायत हिकमागाढा के उचित दर विक्रेता कमलेश एंव सुफियान  तथा  विकास खंड परदहा के ग्रामपंचायत नसीरपुर के उचित दर विक्रेता अलीमुददीन एंव लल्लन तथा  नगर पंचायत कोपागंज की उचित दर विक्रेता मीना कुमारी,  माया कुमारी, विरेन्द्र यादव, क्रय विक्रय सहकारी समिति एंव सतीश चन्द्र के वितरण की जांच कराई गई । जांच में यह तथ्य संज्ञान में आया कि इन  विक्रेताओं द्वारा पूर्व प्रचलित अन्त्योदय एंव बीपीएल  कार्डधारकों में ही आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है।
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जबकि स्पष्ट  रूप से निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशा में केवल पूर्व प्रचलित अन्त्योदय  एंव नवीन चयनित पात्र परिवारों को ही आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाय।  जांच में पायी गयी अनियमितताओं की पुष्टि होने पर इन नौ  उचित दर  विक्रेताओं के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।  डीएसओ ने कहा है कि किसी भी दशा  में पूर्व प्रचलित अन्त्योदय एंव पात्र परिवारों के अतिरिक्त किसी अन्य को आवश्यक वस्तुओं का वितरण न किया जाय।


भविष्य में  जनपदस्तरीय अधिकारियों की टीम गठित कराते हुए वितरण की  विस्तृत जांच करायी  जायेगी।  जांच में अनियमितता  पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की  धारा 3/7 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
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