अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक दीपनारायण तिवारी ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी चंद प्रकाश शुक्ला पुत्र स्व. राम कुबेर शुक्ला निवासी कुंवर पुरवा, थाना मधुबन को दोषी पाया। उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ कुल 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। इस मामले में 6 आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। फैसला सुनाए जाने के दिन चंद प्रकाश शुक्ला न्यायालय में उपस्थित नहीं था। इस पर उसे दोषी मानते हुए उसके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया गया था।
इसके बाद उसने बुधवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। एडीजे ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को उसे जेल से लाकर न्यायालय में पेश किया गया। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के बाद उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा कुल 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।