जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार ने बृहस्पतिवार की शाम कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि वृद्धा पेंशन योजना के तहत आवेदन पत्र स्वीकृति व वितरण की इंटरनेट आधारित प्रणाली से संबंधित शासनादेश में नगरीय क्षेत्रों के लिए आंशिक संशोधन किया गया है।
नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे वृद्ध, जिनके पास हाईस्कूल का शैक्षिक प्रमाणपत्र या परिवार रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, उनकी आयु सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से अतिरिक्त अभिलेखों को मान्यता प्रदान की गई है।
अब 12 मार्च 2026 में निर्धारित अभिलेखों के अतिरिक्त राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड को भी आयु सत्यापन के लिए मान्य अभिलेख के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
इसके लिए संबंधित आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा कि उनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाणपत्र और परिवार रजिस्टर उपलब्ध नहीं है।
नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले वृद्धजनों से अपील की गई है कि वे अपने निकटतम जनसेवा केंद्र पर संपर्क कर अभिलेख अपलोड कराएं, ताकि वृद्धा पेंशन की धनराशि का भुगतान समय पर किया जा सके।