Afsha Ansari: मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी के विरुद्ध कोर्ट ने गैरजमानती वारंट के साथ ही संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया था। मामले में अब तीन अक्तूबर को सुनवाई होगी।
विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए राजीव कुमार वत्स ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी के मामले में सुनवाई के लिए तीन अक्तूबर की तिथि तय की।
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कोर्ट ने उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट के साथ ही संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया था। बृहस्पतिवार को उपनिरीक्षक मधुसूदन चौरसिया कोर्ट में उपस्थित हुए। 82 सीआरपीसी का नोटिस चस्पा करने की बाबत विशेष न्यायाधीश ने उनका बयान दर्ज किया।
मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, दक्षिण टोला थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी, अनवर सहजाद, सरजीत रजा उर्फ आतिफ रजा, रविंद्र नारायण सिंह, जाकिर हुसैन उर्फ विक्की को आरोपी बनाया गया है।
पुलिस ने मामले की विवेचना कर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी के विरुद्ध फरारी में आरोप पत्र न्यायालय में भेजा है। न्यायालय में आफ्शा अंसारी को छोड़कर बाकी आरोपी उपस्थित हो रहे हैं। आफ्शा अंसारी उपस्थित नहीं हो रही हैं। इस पर विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए ने उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट के साथ ही संपत्ति को कुर्क करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया है।