मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है ।
अभियोजन के अनुसार, कोतवाली घोसी क्षेत्र के मानिकपुर असना गांव निवासी अशोक यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 22 नवंबर को उसका लड़का संजय यादव ट्रक की धुलाई कर आ रहा था। उसी दौरान आरोपीगण ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में आरोपी गोरखपुर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र के भेड़ियागढ़ विष्णुपुरम निवासी उमाशंकर लाल श्रीवास्तव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद जज ने खारिज कर दिया।