मऊ। जिला एवं सत्र जज डॉ. बालमुकुंद ने बुधवार को गुलशन यादव की हत्या के मामले में नामजद आरोपी सचिन सोनकर और हिमांशु सोनकर जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले मंगलवार को भी एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। दो दिनों में कुल तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारीज कर दी।
जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। नामजद तीसरे आरोपी दक्षिणटोला के महरनियां निवासी रोहित सोनकर की जमानत मंगलवार को खारिज हुई थी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के प्रेम नगर चकिया निवासी वादी मुकदमा रणधीर यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। वादी का कथन है कि 10 जून की शाम सात बजे रेलवे स्टेशन के पास गुलशन यादव की हत्या कर दी। मामले में आरोपी दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के महरनियां निवासी सचिन सोनकर, हिमांशु सोनकर उर्फ विकास की ओर से जमानत के लिए अलग-अलग अर्जी दी थी।