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Mau News: दहेज उत्पीड़न में पिता-पुत्र को दो साल की सजा, 10 लाख जुर्माना

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मऊ। न्यायिक मजिस्ट्रेट महिलाओं से संबंधित अपराध काजल श्रीवास्तव ने दहेज की मांग को लेकर मारने पीटने व प्रताड़ित करने और धमकी देने के मामले में नामजद पति और ससुर को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद दोनों को दो-दो वर्ष की सजा के साथ ही 10 लाख 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया। मामला महिला थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार कोतवाली घोसी क्षेत्र के नदवासराय गांव निवासिनी प्रेमशीला पुत्री रामदरस चौबे की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। पीड़िता का कहना था कि उसकी शादी कोपागंज थाना क्षेत्र के कुर्थी जाफरपुर गांव निवासी पवन चौबे चौबे के साथ हुई थी। आरोप है कि पवन चौबे और उसके पिता रामाश्रय चौबे उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी पवन चौबे और रामाश्रय चौबे को दहेज के लिए प्रताड़ित करना, मारना पीटना व धमकी देना तथा दहेज की मांग करने के मामले में दोषी पाया।
दोषी पाए जाने के बाद दोनों को दहेज की मांग करने के मामले में 2-2 वर्ष की सजा के साथ ही 10-10 लाख रुपये अर्थदंड लगाया। वही उत्पीड़न के मामले में दो-दो वर्ष की सजा के साथ ही एक -एक हजार रुपए अर्थदंड लगाया। मारपीट और धमकी देने के मामले में एक-एक वर्ष की सजा के साथ ही पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया। संवाद
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