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Mau News: बिजली बिल राहत स्कीम से रुपये की बचत

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नगर के बहुउद्देशीय भवन मंगलम में आयोजित विद्युत शिविर में विद्युत राहत योजना के बारे में जानकार
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मऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बहुद्देशीय भवन मंगलम में विद्युत राहत योजना के बारे में जानकारी दी। बताया कि योजना से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, उनके पैसों की बचत होगी।
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ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि विद्युत बिल राहत योजना 2025 के तहत बकाया धनराशि को एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत एवं मूलधन में 25 प्रतिशत तक छूट देने का निर्णय लिया गया है।
यह योजना जनता के लिए सरकार का उपहार है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले दबा न रहे और साथ ही राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने।
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इससे एक ओर जहां सरकारी खजाने में राजस्व की वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। यदि कोई उपभोक्ता अपना बिजली बिल एकमुश्त जमा करता है तो उसे सरचार्ज में 100 प्रतिशत के साथ-साथ बकाए के मूलधन में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी।
प्रथम चरण एक दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक पंजीकरण कराने पर 25 प्रतिशत, द्वितीय चरण एक जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 में 20 प्रतिशत तथा तृतीय चरण एक फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक पंजीकरण कराने में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं दो किलोवाट तक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं एक किलोवाट तक दोनों के लिए लागू होगी। बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर भी छूट देने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा दी है। इससे एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ उपभोक्ता भी योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिलों का निस्तारण 750 रुपये प्रतिमाह जमाकर कर सकते हैं।
इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया गया है। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर, संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र और किसी भी विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण कर सकते हैं। बिजली बिल राहत योजना 2025 से जनता को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी और बिजली विभाग के प्रति उनका विश्वास और भी मजबूत होगा। यह योजना जनता की योजना, जनता के लिए है। हर उपभोक्ता को इसका लाभ लेना चाहिए।
योजना के तहत बिजली चोरी के प्रकरणों में शामिल व्यक्तियों को राजस्व निर्धारण धनराज में छूट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण कराने के लिए व्यक्ति को दो हजार रुपये या राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।
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