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डीएम ने तीन सगे भाइयों को गुंडा एक्ट में तीन माह के लिए किया जिला बदर

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मऊ। जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने थानाध्यक्ष सरायलखंसी की रिपोर्ट और पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत सुनवाई के बाद तीन सगे भाइयों को तीन-तीन माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित करने का आदेश दिया। वही तीनों आरोपितों को आदेश दिया कि वह अपने अवस्थान की सूचना लिखित रूप से प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी को देंगे। आदेश विपक्षीगण पर तामिला के बाद ही प्रभावी माना जाएगा।
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थानाध्यक्ष सरायलखंसी ने 16 मई 2017 को नसीरपुर गांव निवासी नूरुल हसन, शाहिद खां और अबुल हसन के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजा। जिसे पुलिस अधीक्षक ने 26 मई 2017 को अपनी संस्तुति के साथ जिलाधिकारी के पास भेजा। जिलाधिकारी ने 12 जून 2017 को तीनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिस पर तीनों लोग उपस्थित हुए और अपनी आपत्ति दाखिल किया। तीनों के अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए पत्रों का अवलोकन करने के बाद जिलाधिकारी ने विपक्षीगण शाहिद खां, नुरुल हसन और अबुल हसन को तीन-तीन माह के लिए धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जनपद की सीमा से निष्कासित करने का आदेश दिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि तीनों लोग निष्कासन की अवधि में जनपद की सीमा में प्रवेश न करने पाए। वही तीनों विपक्षियों को आदेश दिया कि वह अपने अवस्थान की सूचना लिखित रूप से प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी को देंगे।
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