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72 घंटे के लिए पूर्णता लॉक रहेगा जिला: डीएम

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मऊ। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शुक्रवार की रात दस बजे से 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक पूर्णत लॉकडाउन घोषित कर दिया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने बैठक लेते हुए लॉकडाउन में जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी।
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जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि 10 जुलाई रात दस बजे से 13 जुुलाई सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन जिले में किया गया। जिसमें कई कार्यो को प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान तीन दिनों तक जिले के सभी कार्यालय के साथ सभी शहरी और ग्रामीण दुकानों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। इसमें हॉट बाजार, गल्ला मंडी तथा व्यवासियक प्रतिष्ठान को शामिल किया गया है। लेकिन स्वास्थ्य, चिकित्सीय और आवश्यक सामानों की आपूर्ति पूर्व की भांति खुलेंगी।
रोडवेज बसों का संचालन सिर्फ उनके लिए किया जाएगा, जो यात्री दूर दराज से आएंगे या फिर जाने वाले होगें। माल वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गो पर आवागमन जारी रहेंगा। इसके अलावा पेट्रोलपंप और हाइवे के ढाबे खुले रहेंगे। शहरी क्षेत्र में चलने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर अन्य बंद रहेंगे। इन सेवाओं में काम करने वाले कर्मचरियों, कोरोना वारीयर्स, सफाई कर्मी तथा डोर स्टेप डिलीवरी से जुडे व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। बोले कि मऊ शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन पूर्व की भांति घोषित किए गए नियमों के साथ 20 जुलाई तक जारी रहेगा।
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