विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए राजीव कुमार वत्स के न्यायालय में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को अब्बास अंसारी के सजा के खिलाफ बहस हुई। दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अगली बहस के लिए 30 जून की तारीख दी है।
अब्बास अंसारी द्वारा 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जनसभा में दिए गए नफरती भाषण के मामले में 31 मई को सीजेएम ने बीते 31 मई को सजा सुनाई थी। मामले में अभियोजन के अनुसार उपनिरीक्षक गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में भड़काऊ भाषण देने पर अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।
पुलिस ने विवेचना के बाद कई धाराओं में अब्बास अंसारी और उसके भाई मंसूर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर के खिलाफ आरोप पत्र भेजा था। सीजेएम ने दोनों पक्षो के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद बीते 31 मई को अब्बास अंसारी को दो वर्ष की सजा के साथ ही 11 हजार रुपए अर्थदंड लगाया था।