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पांच को दस वर्ष का कठोर कारावास

Thu, 11 Dec 2014 11:08 PM IST
ब्यूरो, मऊ, अमर उजाला
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीएम दीक्षित ने गुरुवार को गैरइरादत हत्या के जुर्म में नामजद छह आरोपियों में पांच को दोषी पाया।
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दोषी पाए गए पांचों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही दस-दस हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।


मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है। शेखवाड़ा मुहल्ला निवासी मुहम्मद मुल्तान पुत्र दीन मुहम्मद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई।

इसमें अनीस अहमद, वैस अहमद, लाली यादव, बबलू उर्फ अफराज, मुजम्मिल व सरफराज उर्फ दुलारे को आरोपी बनाया गया।

 वादी का आरोप था कि छह जुलाई 2003 को आरोपीगण वादी की जमीन पर जबरदस्ती निर्माण कराने लगे। मना करने पर वादी के अलावा महफूज अहमद, तस्लीम व नसीम को मारेपीटे। जिससे महफूज आलम की मौत हो गई।
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 पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए प्रभारी डीजीसी कपिलदेव राय व अनिल सिंह ने कुल 14 गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा।

 बचाव पक्ष से चार गवाहों को पेश कर तर्क दिया गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के
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बाद जिला जज ने साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया वहीं अनीस अहमद, वैस अहमद, लाली यादव, बबलू उर्फ अफराज व मुजम्मिल गैरइरदात हत्या, बल्वा, मारपीट को दोषी पाया।
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