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रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें

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मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह ने हत्या सहित तीन मामलों में 18 लोगों के विरुद्व रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश संबंधित थाना प्रभारियों को दिया है।
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पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के तरवां पश्चिम शिवपुर निवासी हरिश्चंद पुत्र सरजू राम यादव ने कोर्ट में अर्जी दिया। इसमें कोलकाता निवासी घनश्याम जायसवाल, पिंटू जायसवाल, संतोष जायसवाल, रुपेश जायसवाल, टुनटुन जायसवाल, अरविंद जायसवाल, सतीश जायसवाल को आरोपी बनाया। वादी का कथन है कि उसका भाई रामनरेश यादव कोलकाता में रहता है। उसे वहां जमीन दिलाने के लिए आरोपियों ने 22 लाख रुपया लिया, लेकिन जमीन नहीं दिए। उसके भाई रामनरेश यादव का शव परदहां के पास रेलवे लाइन के पास मिली। वादी का आरोप है कि आरोपियों ने पैसा हड़पने की नियत से उसके भाई की हत्या कर शव रेलवे लाइन के पास फेंक दी। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को दिया।
दूसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है। अतरारी गांव निवासी मुहम्मद जुम्मन पुत्र शमसुलहक ने कोर्ट में अर्जी दिया। इसमें चंद्रभूषण , अनवार, शाहिद, रेजयाजुद्दीन, अबुरोरैरा, रामसूरत, घनश्याम पांडेय व अन्य को आरोपी बनाया। वादी का आरोप है कि आरोपियों ने उसकी जमीन की गलत चौद्दी देकर क्रय कराया। और वादी की जमीन पर कब्जा करने लगे। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश कोतवाल मुहम्मदाबादगोहना को दिया। तीसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबादगोहना क्षेत्र का है। माहपुर गांव निवासही मुहम्मद असलम जमाल खां पुत्र अब्दुल अहद खां ने कोर्ट में अर्जी दी। इसमें चंद्रेज राम, माधुरी देवी, आशा, गायत्री और अन्य को आरोपी बनाया। वादी का आरोप है कि मौजा ददोपुर में उसकी भूमि है। चंद्रेज और गायत्री ने मिलकरच उस जमीन का 15 अक्तूबर 2013 को बैनामा किया। पुन: उसी जमीन का 27 अक्तूबर 2016 को भी बैनामा कर दिया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश कोतवाल मुहम्मदाबादगोहना को दिया।
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