मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने जालसाजी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा शिवाजी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि आरोपीगण विना बंटवारा कराए अपने हिस्से से अधिक भूमि को धोखाधड़ी करके बेच दिया। मामले मेें आरोपी परदहां गांव निवासी रमेश पुत्र मुसाफिर की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।