घोसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने जमीन दिलाने के नाम पर पैसा हड़पने, गाली और धमकी देने के मामले में आरोपी नगर पंचायत घोसी के सभासद, जामलपुर मिर्जापुर गांव निवासी पद्माकर उर्फ सिंटू मौर्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है।
संगीता मौर्य की तहरीर पर एसपी के आदेश पर 23 मार्च 2024 को घोसी कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि लखनऊ में जमीन दिलाने के नाम पर जमीन बेचवाकर 97 लाख 75 रुपये बैंक से, 14 लाख एवं तेईस लाख रुपये नकद ले लिया और न ही जमीन दिलाया और न ही पैसे ही वापस किया।