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जालसाजी मामले में तीन के खिलाफ केस दर्ज

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मऊ। सीजेएम विनोद शर्मा के आदेश पर सरायलखंसी थाने की पुलिस ने बुधवार को जालसाजी के मामले में तीन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
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गाजीपुर जनपद के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के सीखड़ी गांव निवासी आशा देवी पत्नी जगन्नाथ ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी। अर्जी में उल्लेख किया कि उनके पिता की केवल दो बेटियां एक मंशा देवी और दूसरी आशा देवी हैं। पिता सुरेश की देखभाल दोनों बारी-बारी से करती थीं। कुछ समय बाद मंशा देवी की मौत हो गई। मौत के बाद अपने पिता की देखभाल आशा देवी करती थीं। इस बीच कोपागंज थाना क्षेत्र के नौसेमर निवासी दूर का रिश्तेदार रमेश पुत्र फूलचंद आया और किराये पर ऑटो चलाकर जीवन यापन करने लगा। आशा देवी का आरोप है कि रमेश जालसाजी कर फर्जी कागजात के जरिए उनके पिता की जमीन का बैनामा करा लिया। इस बात की जानकारी उसे पिता की मौत के बाद लेखपाल के माध्यम से हुई। जब विपक्षी से पूछा तो वह गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगा। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक सरायलखंसी को दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने बुधवार को रमेश, राम अवध और विजय शंकर यादव के खिलाफ जालसाजी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
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