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जालसाजी के मामले में डॉक्टर सहित दो की जमानत खारिज

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मऊ प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जालसाजी कर खेल के मैदान का बैनामा करने के मामले में आरोपी डॉक्टर एसएन खत्री और चोरी का वाहन बरामदगी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। प्रभारी जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार बलिया जनपद के उभाव थाना क्षेत्र के बांसपार बहोरवा गांव निवासी अर्चना चौरसिया की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि उसने 10 जुलाई को शहर क्षेत्र के गालिबपुर मुहल्ले में 319 वर्ग मीटर जमीन कलावती देवी से रजिस्टर्ड बैनामा के जरिए खरीदी। बैनामा के बाद में जब नामांतरण कराने गई तो वह जमीन खेल के मैदान के रूप में होने का पता चला।
वादिनी का आरोप है कि आरोपीगण ने जालसाजी करके उसका पैसा हड़पने की नीयत से जानबूझकर खेल के मैदान वाली जमीन को उसके नाम बैनामा कर दिया। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के सहादतपुरा नरई बाध निवासी डॉक्टर श्रीनाथ खत्री पुत्र नरोत्तमदास खत्री की ओर से जिला जज के कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। जमानत प्रार्थना पत्र पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी जिला जज ने डॉक्टर श्रीनाथ खत्री की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार निरीक्षक रामसिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई । आरोप है कि 22 मई 2021 को आरोपी के पास से चोरी के छह वाहन बरामद हुआ । मामले में आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के राजमलपुर गांव निवासी विमलेश कुमार राम पुत्र मुन्ना राम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई ।जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।विनोद कुमार सिंह
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