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हत्या के मामले में तीन की जमानत खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने हत्या के मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है ।
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अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा गाजीपुर जनपद के मरदह थाना क्षेत्र के सिंगेरा गांव निवासी विनोद यादव पुत्र हरेंद्र यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई । वादी का कथन है कि उसकी मौसी ननकी देवी 13 अक्टूबर की रात्रि में खाना खाकर सो रही थी। उसी दौरान धारदार हथियार से गले पर प्रहार कर उन्हें चोटें पहुंचाई गई। इलाज के दौरान ननकी देवी की मौत हो गई। वादी की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया। दौरान विवेचना जयराम यादव आदि का नाम प्रकाश में आया। मामले में आरोपी भट कुआं पट्टी दयाराम निवासी जयराम यादव पुत्र स्वर्गीय गंगा यादव, लखिया देवी पत्नी जयराम यादव और राजेश यादव पुत्र जयराम यादव की ओर से अलग-अलग जमानत के लिए अर्जी दी गई जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।विनोद कुमार सिंह
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