मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद दिया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार एसआई महादेव गुप्ता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। दोनों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया था। जांच में इस बात का खुलासा हुआ। मामले में आरोपी गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहाल जलकर पंडितपुर निवासी श्याम बहादुर यादव और दोहरीघाट थाना क्षेत्र के बेलौली सोनबरसा गांव निवासी राकेश साहनी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। इसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।