मऊ । विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नामजद तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने और केस डायरी को देखने के बाद आदेश दिया। मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन ने बताया कि वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की दो दिसंबर 23 की रात आठ बजे शौच करने के लिए गई थी। इसी दौरान पांच लोग उसे उठाकर ट्यूबवेल पर ले गए। पीड़िता का आरोप है कि एक आरोपी कप्तान ट्यबवेल बाहर खड़ा हो गया और 4 लोगों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। मामले में आरोपीगण पिरूवा गांव निवासी शिवम उर्फ गोलू पुत्र रभू, पंकज कुमार उर्फ गोलू पुत्र कतवारू और चंदन पुत्र प्रकाश की ओर से जमानत के लिए अलग-अलग अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।