मऊ। राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हुई हत्या के मामले के बाद दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में सोमवार को मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांंदा जेल से हुई।
इस दौरान गवाह हरेंद्र सिंह पेश हुए आरोपियों की ओर से जिरह की गई। विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए दिनेश कुमार चौरसिया ने मामले में आरोपियों के बयान के लिए 20 मार्च की तिथि तय की। मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष संदीप सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ था। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें साक्ष्य की कार्रवाई चल रही है। सोमवार को साक्षी हरेंद्र सिंह उपस्थित हुए, आरोपियों की ओर से जिरह की गई। विशेष न्यायाधीश ने मामले में आरोपियों के बयान के लिए 20 मार्च की तिथि नियत किया।