मऊ। जिला एवं सत्र जज रामेश्वर ने शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर ले जाने और धमकी देकर दुष्कर्म के प्रयास करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोपागंज थाना क्षेत्र के लाडनपुर गांव निवासी नौशाद अहमद पुत्र वसीम अहमद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। इस मामले की सुनवाई के बाद जज ने जमानत अर्जी को खारिज कर दी।
जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन के बाद पारित किया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की 24 वर्षीय लड़की को आरोपी 1 मई 24 को शादी के आशय से ले गया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को धमकी देते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया।