मऊ। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप पर अब जिले में एंबुलेंस चालक मरीजों या तीमारदारों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। प्रशासन की ओर से गठित कमेटी की ओर से तय किराया से एंबुलेंस सेवा महंगी हो गई थी। यह बात संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने कमेटी को एंबुलेंस का किराया संशोधित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद शनिवार को कमेटी ने एंबुलेंस का नया दर तय किया।
जिला प्रशासन की तरफ से शनिवार को जारी एंबुलेंस के किराये के अनुसार अब शहर में या दस किमी की दूरी के लिए बिना आक्सीजन वाली एंबुलेंस का किराया एक हजार रुपये होगा जबकि आक्सीजन युक्त एंबुलेंस का किराया 15 सौ रुपया और वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस का किराया 25 सौ रुपये होंगे। नए आदेश के अनुसार दस किमी के बाद 11 वें किमी से अंत तक के किमी का चार्ज बिना आक्सीजनन वाली एंबुलेंस 10 रुपये प्रति किमी, आक्सीजन युक्त एंबुलेंस 15 रुपये और वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस 25 रुपये प्रति किमी के दर से मरीज से किराया चार्ज करेंगी। जबकि पहले बिना आक्सीजन वाली एंबुलेंस 100 रुपये प्रति किमी, आक्सीजन युक्त एंबुलेंस 150 रुपये, तथा वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस का किराया 250 रुपये प्रति किमी था। शनिवार के अंक में अमर उजाला ने इस खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया। इसको डीएम ने संज्ञान में लिया। इसके बाद किराए की नई सूची जारी की गई। नए दर के अनुसार अब बिना आक्सीजन वाली एंबुलेंस वाराणसी जाने के दौरान 21 सौ रुपये, आक्सीजन युक्त एंबुलेंस 3150 रुपये और वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस महज 5250 रुपये मरीजों से लिया जाएगा। जबकि पहले जो रेट प्रशासन ने तय किया था, उस हिसाब से आक्सीजन युक्त एंबुलेंस का उपयोग करने पर मरीज को वाराणसी जाने के दौरान 18 हजार रुपये देना पड़ रहा था। डीएम अमित सिंह बंसल ने बताया प्रशासन की तरफ से तय किराए से ज्यादा रुपया कोई एंबुलेंस चालक चार्ज करता है तो मरीज या उसके परिवार के सदस्य 9454417472 पर कंप्लेट कर सकते है।