फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mau News: एडीजे ने क्षेत्राधिकारी नगर से 12 नवंबर तक मांगा स्पष्टीकरण

विज्ञापन
विज्ञापन
मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 अशोक कुमार ने क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पांडेय को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। कहा है कि परीक्षण रिपोर्ट एक माह से अधिक समय तक कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करने से कार्यवाही लंबित है। एडीजे ने मामले में 12 नवंबर की तिथि की है। साथ ही नोटिस की प्रति पुलिस उपमहानिरीक्षक वैभव कृष्ण, पुलिस अधीक्षक इलामारन जी को सूचनार्थ भेजा है। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है।
विज्ञापन


मामले के अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक के न्यायालय में 2017 में राज्य बनाम रोहित कुमार आदि विचाराधीन चल रहा है। जिसमें एफएसएल रिपोर्ट विलंब से प्रस्तुत किया गया। जिस पर एडीजे ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि उक्त प्रकरण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर, वाराणसी द्वारा अपनी रिपोर्ट 26 मई 2011 को दी गई। जिसे एससीडी नंबर एक दिनांक 30 सितंबर 2024 को पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकरण में एक महीने से अधिक व्यतीत होने के बाद भी हस्ताक्षर के नीचे बिना तिथि के परीक्षण रिपोर्ट न्यायालय में 5 नवंबर 2024 को प्राप्त कराया गया है। उक्त परीक्षण रिपोर्ट समय से उपलब्ध न होने से पत्रावली लंबित है। एडीजे ने क्षेत्राधिकार नगर को निर्देशित किया है कि वह 12 नवंबर 2024 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें की मात्र अग्रसारण में एक महीने से अधिक तिथि आपके स्तर व्यतीत करके पत्रावली की कार्रवाई लंबित की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें