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दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने की मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणिबहादुर के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा के साथ आरोपी ने एक फरवरी को उस समय दुष्कर्म किया जब वह शौच के लिए घर से बाहर गई हुई थी। मामले में आरोपी मानिकपुर गांव निवासी विजेंद्र राम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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