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दुराचार मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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विशेष न्यायाधीश एससी, एसटी एक्ट अभिनव मिश्रा ने युवती से नौकरी और दवा के नाम पर 26 लाख 87 हजार रुपये हड़पने, उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा को नौकरी दिलाने तथा उसके भाई को दवा दिलाने के नाम पर आरोपी ने 26 लाख 87 हजार 900 रुपये ले लिया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी किया। मामले में आरोपी झारखंड प्रांत के धनबाद जिले के रानीरोड थाना क्षेत्र के सहजनंद रमा निवासी मजहर कमाल उर्फ मनीष पुत्र पुत्र मोहम्मद मुस्तफा अंसारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। इस पर बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल श्रीवास्तव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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