मऊ। गैरइरादतन हत्या के प्रयास में आरोपी विद्युत विभाग के एसडीओ पीके सिंह, अधिशाषी अभियंता पीपी सिंह व शोभा उर्फ शोेभराज प्र्र्र्रजापति ने गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। सीजेएम अली रजा ने उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। साथ ही उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपियों के अधिवक्ता ने जिला जज की कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दिया। जिला जज ने सभी को अंतरिम जमानत पर रिहा करते हुए सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तिथि नियत किया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
सहादतपुरा मुहल्ला निवासी जफर अब्बास पुत्र मुुुबारक अली ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल कर तीनों लोगों को आरोपी बनाया था। आरोप था कि 20 मई 2012 की रात्रि को बिजली बनाने की बात को लेकर उसेे आरोपियों ने मारपीटकर घायल कर दिया। जिससे उसे गंभीर चोटें आयी। परिवाद की सुनवाई के बाद सीजेएम ने सभी को गैर इरादतन हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराआें में विचारण के लिए तलब किया था। इस मामले में गुरुवार को सभी आरोपियों ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।