फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गांवों में जन्म मृत्यु का प्रमाण जारी करेंगे ग्राम सचिव

विज्ञापन
विज्ञापन
मऊ। जन्म और मृत्यु का हिसाब फिर से ग्राम पंचायतों के जिम्मे हो गया है। अब गांव के सचिव ही न सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र जारी करेंगे बल्कि मृत्यु का भी हिसाब रखेंगे। पूर्व में कुछ सालों से यह व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे थी। प्रसव के दौरान एएनएम ही संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जन्म प्रमाण पत्र जारी करती थीं।
विज्ञापन

पहले ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का सचिव ही जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करता था। इसमें जरुरत पड़ने पर राजपत्रित अधिकारी का भी काउंटर हस्ताक्षर कराया जाता था। वर्ष 2011 में यह अधिकार गांव के संबंधित एएनएम को सौंप दिया गया था। महिलाओं के प्रसव के दौरान जन्म लेने वाले शिशु का जन्म प्रमाण पत्र संबंधित चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होता था। इस संबंध में मुख्य रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु महानिदेशक के निर्देश पर फिर से यह व्यवस्था ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई है। इस संबंध में जन्म मृत्यु अधिनियम 196 के तहत सभी जनपदों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी रामआसरे दुबे ने सभी खंड विकास अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि जन्म मृत्यु का हिसाब सचिव/ग्राम पंचायत रजिस्ट्रार देखेंगे। इस आशय की सभी सूचनाएं उन्हीं के माध्यम से संकलित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें